न्यासी पद से मुक्त

Cease to be a Trustee

एक व्यक्ति, न्यासी पद से मुक्त हो जाएगा –

    1. यदि उसका निधन हो जाता है
    2. यदि उसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा नैतिक पतन के अपराध में दोषी पाया जाता है.
    3. यदि वह लगातार होने वाली न्यासियों की तीन बैठकों में अथवा दो कैलेण्डर वर्ष के लिए बिना छुट्टी का आवेदन दिए अनुपस्थित रहता है
    4. यदि उसे शेष न्यासियों के ३/४ अथवा अधिक मत द्वारा त्याग-पत्र देने के लिए निवेदन किया जाता है.
    5. यदि ट्रस्ट / न्यास के अध्यक्ष जी उसे त्याग-पत्र देने के लिए कहते हैं और वह न्यासी त्याग-पत्र देने से मना करता है तो उसे न्यासियों की अगली बैठक में हटा दिया जाएगा.
    6. यदि उसे न्यास के  हितों और उद्देश्यों के विरुद्ध काम करते हुए पाया जाता है. ऐसी परिस्थिति में न्यास के अध्यक्ष द्वारा इस कार्य की जांच करवायी जा सकती है, जांच में पाया जाने पर उन्हें न्यासी पद से मुक्त किया जावेगा | अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होगा |

यह भी देखें :-

  1. मुख्य पृष्ठ
  2. ट्रस्ट का नाम
  3. ट्रस्ट का  पता  / प्रधान कार्यालय
  4. ट्रस्ट की शाखाये
  5. ट्रस्ट का  कार्यक्षेत्र
  6. न्यास / ट्रस्ट के निर्माता / संस्थापक / न्यासकर्ता
  7. न्यास / ट्रस्ट का स्वरुप
  8. ट्रस्ट के लाभार्थी (Beneficiary)
  9. ट्रस्ट के ट्रस्टी
  10. ट्रस्ट के उद्देश्य – objectives
  11. न्यास का प्रबंध / प्रबंध कारिणी समिति / मैनेजमेंट कमिटी management committee
  12. ट्रस्ट का वित्तीय प्रबंधन
  13. न्यास की सभायें (Meetings)
  14. साधारण सदस्य
  15. न्यास के अन्य नियम
  16. न्यास के विधान, में संशोधन, परिवर्धन एवं परविर्तन – Amendments, additions and deletion in the trust deed
  17. न्यास की स्थापना – Initial works of trust
  18. अप्रतिहस्तांतरणीय – Irrevocable clause
  19. न्यास का समापन (Dissolution)
  20. अंतिम हस्ताक्षर
  21. जनरल नॉलेज

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