न्यास का समापन

आवश्यकता होने पर सदस्यों के बहुमत से न्यास का समापन किया जा सकता है ऐसी हालत में न्यास की सारी देनदारिया चुकाने के बाद जो भी सम्पत्ति बचे उसे या तो समान उद्धेश्यों वाली चैरिटेबल संस्था को सौंप दी जायेगी अथवा न्यायालय के सुपुर्द करके उसके आदेशानुसार सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया जायेगा किसी भी हालत में न्यास की सम्पत्ति अथवा उसका कोई भी भाग न्यास के सदस्यों में वितरित नही किया जायेगा।

 

न्यास के समापन के लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी |

 

यह भी देखें :-

  1. मुख्य पृष्ठ
  2. ट्रस्ट का नाम
  3. ट्रस्ट का  पता  / प्रधान कार्यालय
  4. ट्रस्ट की शाखाये
  5. ट्रस्ट का  कार्यक्षेत्र
  6. न्यास / ट्रस्ट के निर्माता / संस्थापक / न्यासकर्ता
  7. न्यास / ट्रस्ट का स्वरुप
  8. ट्रस्ट के लाभार्थी (Beneficiary)
  9. ट्रस्ट के ट्रस्टी
  10. ट्रस्ट के उद्देश्य – objectives
  11. न्यास का प्रबंध / प्रबंध कारिणी समिति / मैनेजमेंट कमिटी management committee
  12. ट्रस्ट का वित्तीय प्रबंधन
  13. न्यास की सभायें (Meetings)
  14. साधारण सदस्य
  15. न्यास के अन्य नियम
  16. न्यास के विधान, में संशोधन, परिवर्धन एवं परविर्तन – Amendments, additions and deletion in the trust deed
  17. न्यास की स्थापना – Initial works of trust
  18. अप्रतिहस्तांतरणीय – Irrevocable clause
  19. न्यास का समापन (Dissolution)
  20. अंतिम हस्ताक्षर
  21. जनरल नॉलेज

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