आवश्यकतानुसार न्यास के विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जा सकता है। इसके लिए मैनेजमेंट कमिटी ही अधिकृत होगी। विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही किया जा सकेगा।
यह भी देखें :-
- मुख्य पृष्ठ
- ट्रस्ट का नाम
- ट्रस्ट का पता / प्रधान कार्यालय
- ट्रस्ट की शाखाये
- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र
- न्यास / ट्रस्ट के निर्माता / संस्थापक / न्यासकर्ता
- न्यास / ट्रस्ट का स्वरुप
- ट्रस्ट के लाभार्थी (Beneficiary)
- ट्रस्ट के ट्रस्टी
- ट्रस्ट के उद्देश्य – objectives
- न्यास का प्रबंध / प्रबंध कारिणी समिति / मैनेजमेंट कमिटी management committee
- ट्रस्ट का वित्तीय प्रबंधन
- न्यास की सभायें (Meetings)
- साधारण सदस्य
- न्यास के अन्य नियम
- न्यास के विधान में संशोधन, परिवर्धन एवं परिवर्तन- Amendments, additions and deletion in the trust deed
- न्यास की स्थापना – Initial works of trust
- अप्रतिहस्तांतरणीय – Irrevocable clause
- न्यास का समापन (Dissolution)
- अंतिम हस्ताक्षर
- जनरल नॉलेज