न्यास निधि

 

Trust Fund – Fund of Trust

  1. न्यास के संस्थापक ने प्रारम्भ में अपने स्वयं की वैधनिक संपत्ति में से 11000 रूपए का दान कर न्यास की घोषणा की है | यह न्यास की प्रारंभिक निधि है |
  2. न्यास निधि में भविष्य में दान प्राप्त कर, सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त कर , एवं यदि ट्रस्ट कोई ऐसा कार्य करती है जिसमें आर्थिक लाभ हो अथवा अन्य किसी भी वैधानिक कार्य द्वारा बढ़ोतरी की जा सकेगी |
  3. न्यास-निधि में प्रारंभिक निधि से होने वाली आय से तथा साथ ही साथ समय-समय पर प्राप्त होने वाली दानराशि, अन्य अंशदान, चंदे आदि से बढ़ोतरी की सकती है.|
  4. न्यास निधि का उपयोग ट्रस्ट / न्यास डीड में लिखित उद्देश्यों के लिए खर्च किया जावेगा |
  5. न्यास निधि का उपयोग यदि ट्रस्टी मंडल / मैनेजमेंट कमिटी चाहे तो ट्रस्ट डीड में लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य वैधानिक चैरिटेबल कार्यो में भी किया जा सकता है | ऐसे में अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है |
  6. न्यास-निधि का प्रयोग भारत सरकार के कानूनों की पालना करते हुए, चैरिटेबल उद्देश्यों के अतिरिक्त कहीं और नहीं किया जा सकेगा.
  7. न्यासी हमेशा न्यास के आय-व्यय के समुचित लेखे (हिसाब-किताब) बनाकर न्यास के कार्यालय में रखेंगे.
  8. निवेश, आय, व्यय आदि केवल न्यास के नाम से ही किये जाएँगे.
  9. न्यासियों को न्यास के कार्यों / गतिविधियों को संचालित करने हेतु न्यास द्वारा समय-२ बनाए एवं स्वीकार किये नियमों पालन कठोरता से करना होगा.
  10. न्यास निधि को अचल संपत्ति अथवा शेयरों (अंशपत्रों), स्टॉक अथवा डिबेंचरों (ऋण-पत्रों) अथवा किसी वित्तीय प्रतिभूति या विनियोग में निवेश करना या किसी कंपनी / बैंक / फर्म या अन्य किसी व्यक्ति को ऋण देना या के पास जमा (निवेश ) के रूप में रखना एवं न्यासियों द्वारा स्वविवेक से ऐसे निवेशों में परिवर्तन या बदलाव या स्थानांतरण करना, जो कि न्यास के अधिकतम हित में हों.
  11. धन उधार लेना अथवा भुगतान को सुरक्षित करना तथा साथ ही पर्याप्त प्रतिभूति (ज़मानत) मिलने पर उधार देना.
  12. न्यास निधि के रूप में समाहित किसी अचल संपत्ति को किराये / भाड़े पर उठाना, हस्तांतरित करना.
  13. न्यास, न्यासियों एवं / अथवा न्यास द्वारा संचालित संस्थानों के नाम में बैंक  / बैंकों में खाता / खाते खोलना, ऐसे खाते / खातों का परिचालन करना एवं बैंकों को निर्देश देना तथा एक या एक से अधिक न्यासियों द्वारा अथवा न्यासियों द्वारा नियुक्त अभिकर्ता द्वारा ऐसे खाता / खाते को खोलने और परिचालित करने हेतु प्रावधान करना.

यह भी देखें :-

  1. मुख्य पृष्ठ
  2. ट्रस्ट का नाम
  3. ट्रस्ट का  पता  / प्रधान कार्यालय
  4. ट्रस्ट की शाखाये
  5. ट्रस्ट का  कार्यक्षेत्र
  6. न्यास / ट्रस्ट के निर्माता / संस्थापक / न्यासकर्ता
  7. न्यास / ट्रस्ट का स्वरुप
  8. ट्रस्ट के लाभार्थी (Beneficiary)
  9. ट्रस्ट के ट्रस्टी
  10. ट्रस्ट के उद्देश्य – objectives
  11. न्यास का प्रबंध / प्रबंध कारिणी समिति / मैनेजमेंट कमिटी management committee
  12. ट्रस्ट का वित्तीय प्रबंधन
  13. न्यास की सभायें (Meetings)
  14. साधारण सदस्य
  15. न्यास के अन्य नियम
  16. न्यास के विधान, में संशोधन, परिवर्धन एवं परविर्तन – Amendments, additions and deletion in the trust deed
  17. न्यास की स्थापना – Initial works of trust
  18. अप्रतिहस्तांतरणीय – Irrevocable clause
  19. न्यास का समापन (Dissolution)
  20. अंतिम हस्ताक्षर
  21. जनरल नॉलेज

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