ट्रस्ट एवं सोसाइटी में अंतर | DIFFERENCE BETWEEN TRUST AND SOCIETY

एन जी ओ सामान्यतः दो प्रकार से रजिस्टर करवाया जाता है |

  1. ट्रस्ट एवं
  2. सोसाइटी

    ट्रस्ट एवं सोसाइटी निम्न अन्तर हो सकते हैं |

  1. सोसाइटी एवं ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अलग अलग एक्ट के अंतर्गत होता है |
  2. दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है |
  3. सोसाइटी में न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिए और ट्रस्ट में न्यूनतम २ सदस्य होने चाहिए |
  4. सोसाइटी को प्रत्येक ५ वर्ष बाद RENEW करवाना होता है लेकिन ट्रस्ट का कोई रिन्यूअल नहीं होता |
  5. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए गवाह की आवश्यकता नहीं होती है |
  6. ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु 2 गवाहों की आवश्यकता होती है |
  7. सोसाइटी का कार्य क्षेत्र एक ही राज्य होता है | यदि वह पुरे देश में कार्य करना चाहे तो उसके लिए अलग अलग राज्यों के सदस्य होना जरूरी है | लेकिन ट्रस्ट पुरे देश में कार्य कर सकती है |
  8. सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी सदस्यों का परिचय पत्र आवश्यक है लेकिन ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए केवल ट्रस्ट कर्ता के परिचय पत्र की आवश्यकता है |
  9. सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए MOA – मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन एवं BYLAWAS ( नियमावली) बनाना होता है | ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए डीड ऑफ़ ट्रस्ट की आवश्यकता होती है |
  10. सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन चार्ज अधिक होता है | जैसे की १००००/-
  11. ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन चार्ज कम होता है |
  12. सोसाइटी में लोक तांत्रिक प्रक्रिया होती है | दो तिहाई मत से अध्यक्ष को हटाया जा सकता है | ट्रस्ट डीड में यह उल्लेख हो कि मुख्य ट्रस्टी को सभी अधिकार होंगे तो वो ही सर्वे सर्वा होता है |
  13. एक नाम से एक ही सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है | ट्रस्ट में एक नाम से अधिक ट्रस्ट भी बनाये जा सकते हैं |
  14. सोसाइटी में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है | ट्रस्ट में मुख्य ट्रस्टी के उत्तरधिकर के नियमो में यदि यह उल्लेख हो की उसका पुत्र या पुत्री उसका उत्तराधिकारी होगा तो वह उसका उत्तराधिकारी होगा |
  15. सोसाइटी एवं पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में इनकम टैक्स के नियम, १२ A के नियम एवं 80 G के नियम एवं FCRA रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियम एक सामान हैं
  16. सोसाइटी को बंद करने के लिए उसके सदस्यों की सहमति आवश्यक है जबकि ट्रस्ट के बंद करने के लिए मुख्य ट्रस्टी की इच्छा ही काफी है |

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