न्यास के विधान में संशोधन, परिवर्धन एवं परिवर्तन
आवश्यकतानुसार न्यास के विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जा सकता है। इसके लिए मैनेजमेंट कमिटी ही अधिकृत होगी। विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही किया जा सकेगा। यह भी देखें :-